Advertisement

Advertisement

सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के उत्पादन, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 1 जुलाई से रहेगी रोक

 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के उत्पादन, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 1 जुलाई से रहेगी रोक

बीकानेर,। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशानुसार 1 जुलाई से पॉलीस्टाइरीन सहित सिंगल यूज प्लास्टिक सामान के उत्पादन, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णतया रोक रहेगी। 

जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडियों, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियों, पोलीस्टाइन (थर्माकोल) की सजावट सामग्री, कप, प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड व सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने व पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी बैनर, स्ट्रिर पर बैन लगाया गया है। जिला कलक्टर ने जिले के सभी उत्पादनकर्ताओं, स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स, दुकानदार, ई-कॉमर्स, फैरी वाले, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, मॉल, बाजार, शॉपिंग सेन्टर, सिनेमा हॉल, पर्यटन स्थल, विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यस्थल, अस्पताल, होटल व अन्य संस्थानों व जन सामान्य को इस दौरान चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक सामान के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग बंद करने का आह्वान किया है। सभी संबंधित पक्ष 30 जून तक सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम की शून्य इनवेन्टरी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान या व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिसके तहत सामान की जब्ती, इकाई तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने आदि की कार्रवाई शामिल है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement