Advertisement

Advertisement

सिंगल यूज प्लास्टिक की सामग्री पर 1 जुलाई से रोक

 सिंगल यूज प्लास्टिक की सामग्री पर 1 जुलाई से रोक

श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा चुनाव प्रचार सामग्री में प्लास्टिक की सामग्री के न्यूनतम उपयोग करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक फ्लैग्स, प्लास्टिक/पीवीसी बैनर्स, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग चुनाव प्रचार के लिये उचित नहीं होगा। ऐसे में इनके उपयोग को न्यूनतम एवं सीमित किये जाने के लिये प्रभावी प्रयास आगामी चुनावों से सुनिश्चित किये जायें।
उन्होंने बताया कि प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झण्डे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की डंडियां, पोलीस्टाइन (थर्मोकॉल) की सजावटी सामग्री, प्लेटंे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के ईर्द-गिर्द लपेटने, पैक करने वाली फिल्मंे, निमंत्राण कार्ड के ईर्द-गिर्द लपेटने, पैक करने वाली फिल्में एवं सिगरेट पैकेट के ईर्द-गिर्द लपेटने, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, स्ट्रिर्स पर रोक रहेगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement