खाद्य लाइसेंस के लिए लगाया शिविर
-जुलाई में भी आयोजित होंगे शिविरए सभी खाद्य सामग्री विक्रेता बनवाएं लाइसेंसश्रीगंगानगर,। खाद्य सामग्री बेचान करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाइसेंस अतिआवश्यक है, अन्यथा संबंधित दुकानदार या व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में सभी व्यापारी, दुकानदार व समस्त खाद्य सामग्री विक्रेता अपनी दुकान, संस्थान आदि का लाइसेंस अवश्य बनवाएं। विभाग ने व्यापारियों व दुकानदारों की सहूलियत के लिए गुरुवार को जिला मुख्यालय पर स्थित किसान भवन में विशेष शिविर लगायाए जिसमें अनेक लोगों को राहत मिली।
सीएमएचओ डॉ0 गिरधारी लाल मेहरड़ा ने बताया कि नई धान मंडी स्थित किसान भवन में खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण शिविर लगाया गया। जिसमें व्यापारी, दुकानदार, रेहड़ी संचालक सहित अन्य खाद्य सामग्री विक्रेता लाइसेंस बनवाने व पंजीकरण करवाने पहुंचे। इस दौरान लाइसेंस के लिए 16 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर लाइसेंस जारी किए जाएंगे। वहीं पंजीकरण के लिए दस, परिवर्तन के चार व लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 13 आवेदन प्राप्त हुए। विभाग अब जल्द ही जुलाई में भी शिविर आयोजित करेगा ताकि आम व्यापारियों को जागरूक भी किया जा सके। उन्होंने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत भी दुकानों, संस्थानों आदि के निरीक्षण के दौरान लाइसेंस आदि प्राथमिकता से देखा जाता है। जिनका लाइसेंस या पंजीकरण नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होती है। ऐसे में जरूरी है कि लाइसेंस व पंजीकरण के लिए आवेदन किए जाएं। विभाग ने सभी कैटरिंग सर्विस, अन्य खाद्य सामग्री, विक्रेता, तेल मिल, होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई सामग्री निर्माता सहित समस्त खाद्य सामग्री विक्रेताओं से लाइसेंस बनवाने व पंजीकरण करवाने की अपील की है। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव, वरिष्ठ सहायक राजीव कुमार, मोहनलाल व मानसी ने अपनी सेवाएं दी।
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