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मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमित परिवारों को उपलब्ध होता है पांच लाख रूपये का बीमा

 मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमित परिवारों को उपलब्ध होता है पांच लाख रूपये का बीमा

हनुमानगढ,। मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत घोषित मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमित परिवारों के किसी सदस्य को पांच लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना के पॉलिसी शिड्यूल में अंकित दुर्घटनाओं में से ही किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति होने की स्थिति में पांच लाख रुपये तक का आर्थिक सम्बल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 01 मई 2022 अथवा इसके पश्चात् होने वाली दुर्घटनाओं को कवर किया जा रहा है। दावा प्रपत्र ऑनलाइन भरे जाने का प्रावधान है। ऑनलाईन दावा http://mcdbysipf.rajasthan.gov.in पर लॉगइन करने किया जा सकता है। इसके अलावा ई-मित्र के माध्यम से भी दावा किया जा सकता है।

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