सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आवेदन अप्रूवल के लिये एडीएम नामित
श्रीगंगानगर, । मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर बजट में की गई घोषणा के अनुरूप इस योजना के लाभ से कोई भी असहाय अथवा निराश्रित परिवार वंचित न रह जाये, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है कि किसी ऐसे व्यक्ति के चिरंजीवी कार्ड न होने पर भी वे उसका निःशुल्क उपचार कराने के लिये संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित कर सकेंगे।जिला कलक्टर श्रीमती रूक्मणि रियार सिहाग ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की अनुपालना में ऐसे जरूरतमंद मरीजों जिनका चिरंजीवी कार्ड न होने पर इस योजना में निशुल्क उपचार प्रदान किये जाने के लिये सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन, प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी की एसएसओ आईडी पर अनुमोदन हेतु भिजवाये जाने का प्रावधान किया जा रहा है। निजी अस्पतालों से प्राप्त इस योजना अंतर्गत निःशुल्क उपचार वाले आवेदनों के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन को नामित किया गया है। उनके द्वारा निजी अस्पतालों से प्राप्त ऐसे आवेदनों को ऑनलाईन माध्यम से पोर्टल पर अप्रूव/निरस्त किया जायेगा।
बजट घोषणा की अनुपालना में ऐसे जरूरतमंद रोगियों को चिरंजीवी योजना में निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिये सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन, प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी की एसएसओ आईडी पर अनुमोदन हेतु भिजवाये जाने का प्रावधान किया जा रहा है। निजी अस्पतालों से प्राप्त इन आवेदनों को अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डॉ. हरीतिमा ऑनलाईन माध्यम से पोर्टल पर अपू्रव या निरस्त कर सकेंगे। पूर्व में तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्री भवानी सिंह पवार को नामित किया गया था। वर्तमान में उनका स्थानांतरण होने के कारण अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डॉ. हरीतिमा को जिला कलक्टर द्वारा नामित किया गया है।
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