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शादी से पहले दहेज में मांगी बाइक,नहीं दी तो तोड़ा रिश्ता,लडक़े सहित आधा दर्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज





हनुमानगढ़। शादी की तय तारीख से कुछ दिन पहले लडक़े के परिजनों ने लडक़ी पक्ष के लोगों को फोन कर दहेज में मोटर साइकिल की मांग कर डाली। लडक़ी के परिजनों ने बाइक देने में असमर्थता जताई तो लडक़े के परिजनों ने रिश्ता तोड़ते हुए शादी से इन्कार कर दिया। सगाई के समय लडक़े को पहनाई गई अंगूठी के अलावा कपड़े-नकदी भी वापस लौटाने से मना कर दिया। इस पर लडक़ी की ओर से सदर पुलिस थाना में इस्तगासे के जरिए लडक़े व उसके माता-पिता सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जानकारी के अनुसार रेखा देवी (22) पुत्री मंगाराम सांसी निवासी वार्ड 4, डबलीबास चुगता कमाना ने बताया कि उसकी सगाई 23 जनवरी 2023 को संजय पुत्र रामाराम लोहिया निवासी नूरपुरा के साथ हुई थी। 

सगाई के समय उसके परिवार ने लडक़े को सोने की अंगूठी व अन्य रिश्तेदारों को 10 सूट व लडक़े के पिता को 5100 रुपए नकद दिए थे। सगाई के समय संजय के अलावा रामाराम लोहिया पुत्र खेताराम, नत्थो देवी पत्नी रामाराम, खेताराम पुत्र हरभजराम, रामो देवी पत्नी खेताराम, कृष्णराम पुत्र श्यामाराम सांसी निवासी वार्ड 2, नूरपुरा मौजूद थे। तब उन्होंने 9 मार्च 2023 को शादी की तारीख तय की। अब संजय के परिवार वालों ने उसके दादा व पिता को फोन व मैसेज कर दहेज के रूप में एक मोटर साइकिल की मांग की। लेकिन उसके पिता व परिवार के सदस्य यह मांग पूरी करने में असमर्थ थे। जब उसके परिवार के सदस्यों ने दहेज की मांग पूरी करने में असमर्थता जताई तो लडक़े व लडक़े के परिवार वालों ने शादी करने से मना कर दिया। रेखा के अनुसार सगाई की रस्म पूरी होने व विवाह की तारीख तय होने के कारण उसके पिता ने मैरिज पैलेस शादी के लिए बुक कर लिया था। शादी के कार्ड, हलवाई व अन्य सभी तैयारियां कर ली थी। उसके परिवार के सदस्यों ने लडक़े पक्ष के लोगों को समझाने की कोशिश की व पंचायत की परंतु उन्होंने बिना मोटर साइकिल शादी करने से इन्कार कर दिया। साथ ही उसके पिता को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई से मना कर दिया। सोने की अंगूठी, सूट व रुपए वापस देने से भी इन्कार कर दिया व कहा कि उन्हें तो सगाई व शादी के नाम पर ठगी करनी थी। अब वे अंगूठी, रुपए व सूट वापस नहीं देंगे। मोटर साइकिल की मांग पूरी किए बिना शादी नहीं करेंगे। पुलिस ने धारा 3/4 प्रतिषेध अधिनियम व धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच हैड कांस्टेबल मदनलाल शर्मा कर रहे हैं।



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