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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास,विशिष्ट न्यायालय पोक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला



1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया, नवंबर 2017 का रावतसर पुलिस थाना क्षेत्र का मामला

हनुमानगढ़। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 17 वर्षीय पीडि़ता ने नवंबर 2017 में अपने बयानों में बताया कि सुरेन्द्र कुमार (25) पुत्र ओमप्रकाश निवासी वार्ड 25, रावतसर उसके पीछे आता-जाता था। जब वह स्कूल जाती तो सुरेन्द्र कुमार उसे रास्ते में मिलता। फिर सुरेन्द्र कुमार उसके घर के पीछे क्रिकेट खेलने आने लगा। इस दौरान उसके चाचा के लडक़े को अपना दोस्त बना लिया। सुरेन्द्र कुमार ने उसे जबरन मोबाइल फोन व सिम दे दी। फोन पर बातें करते समय सुरेन्द्र उसे शादी करने का झांसा देता। एक दिन सुरेन्द्र कुमार ने उसे अपना घर दिखाने के बहाने बुलाया। रास्ते में बने कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को कुछ न बताने की धमकी देकर उसी कमरे में 5-6 बार गलत काम किया। 15 नवंबर 2017 को सुरेन्द्र कुमार ने मिलने की धमकी देकर उसे बुलाया। 

जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर पहले हनुमानगढ़, फिर लालगढ़ व वहां से जैसलमेर ले गया। जैसलमेर में 26-27 दिन रखकर दुष्कर्म करता रहा। सुरेन्द्र कुमार ने उसे जैसलमेर में जैतन बीबी नामक महिला के घर किरायेदार के रूप में रखा, जिसे वह अपनी पत्नी बताता था। सुरेन्द्र कुमार ने धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा। बाद में पुलिस पीडि़ता को दस्तयाब कर लाई। रावतसर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी सुरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह पेश किए तथा 26 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी सुरेन्द्र कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376(2)(एन) व 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 10 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 1 लाख 5 हजार रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। पीडि़त पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रेम गोदारा ने पैरवी की। 

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