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छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल का कारावास,विशिष्ट न्यायालय पोक्सो हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला



हनुमानगढ़। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लडक़ी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 3 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 5 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार 18 अगस्त 2019 को 13 वर्षीय पीडि़ता नोहरे में पशुओं को चारा डालने गई। तभी आरोपी सुभाष पुत्र ओमप्रकाश निवासी 12 एसपीएम लालगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने वहां आकर पीडि़ता का मुंह दबाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। शोर मचाने पर बाजार से आ रही पीडि़ता की बहन ने वहां आकर उसे छुड़ाया। 

इस संबंध में महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी सुभाष को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 5 गवाह पेश किए तथा 12 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी सुभाष को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 447 में 3 माह कारावास, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी एक माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 354क व 7/8 पोक्सो एक्ट में 3 साल कारावास, पांच हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 5 हजार 500 रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। 

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