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बिना अनुमति के केबल पर पट्टी व विज्ञापन प्रसारित नहीं होंगे

 बिना अनुमति के केबल पर पट्टी व विज्ञापन प्रसारित नहीं होंगे

श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में संचालित केबल ऑपरेटर बिना अनुमति के राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकेंगे।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि आम चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, ऐसे में कोई भी केबल ऑपरेटर किसी भी राजनैतिक पार्टी, उम्मीदवार या समर्थक द्वारा चुनाव संबंधी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन एमसीएमसी के अनुप्रमाणन प्रमाण पत्र के बिना केबल पर प्रसारण नहीं करेंगे। यदि चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार किया जाना पाया गया तो संबंधित केबल संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

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