Advertisement

Advertisement

राजकीय, उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथिगृहों, डाक बंगलों में मंत्री नहीं रूक सकेंगे

 श्री गंगानगर।राजकीय, उपक्रमों के विश्राम भवनों, अतिथिगृहों, डाक बंगलों में मंत्री नहीं रूक सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान चुनाव घोषणा की जा चुकी है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है तथा जो चुनाव समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता के दौरान जिले के समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों, होटलों, अतिथिगृहों, डाक बंगलों में केन्द्र या राज्य सरकार के कोई मंत्री, सांसद, विधायक या राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता नहीं रूक सकते हैं। निर्वाचन से संबंधित अधिकारी अथवा पर्यवेक्षकों को उपयोग हेतु पूर्व से आवास उपलब्ध नहीं करवाये गये हो, तो इन्हें ऐसे राजनैतिक व्यक्ति जिन्हें जेड स्केल या उससे उपर की सुरक्षा मिली हुई हो, तो उनको ठहरने की अनुमति दी जा सकती है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement