Advertisement

Advertisement

जब्ती के समय अधिकारी संबंधित व्यक्ति को जिला स्तरीय समिति की जानकारी देंगे

 चुनाव के दौरान नगदी, वस्तु जब्ती के प्रकरण

सुनवाई हेतु जिला शिकायत समिति का गठन

जब्ती के समय अधिकारी संबंधित व्यक्ति को जिला स्तरीय समिति की जानकारी देंगे

श्रीगंगानगर,। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिये पुलिस, उड़नदस्ता दलों एवं स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा कार्य के दौरान नगदी, वस्तु जब्ती के लिये की गई कार्यवाही के विरूद्ध सुनवाई हेतु जिला शिकायत समिति का गठन किया गया है।

जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने निर्देशित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जब्ती दस्तावेजों में जब्ती के विरूद्ध जिला स्तर पर गठित तीन सदस्यीय समिति के समक्ष अपील की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना चाहिए और नगदी की जब्ती के समय ऐसे व्यक्तियों को इसकी सूचना भी दी जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि जिला शिकायत समिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर को अध्यक्ष, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी तथा कोषाधिकारी गंगानगर को सदस्य बनाया गया है। जिला शिकायत समिति जब्त की गई नगदी व वस्तु आदि के लिये प्राप्त अपील पर नियमानुसार सुनवाई करते हुए निर्धारित अवधि में निर्णय किया जाना सुनिश्चित करेगी। समिति के समक्ष सक्षम दस्तावेज प्रस्तुत करने पर राशि को रिलीज किया जा सकता है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement