प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगानी अति आवश्यक हैः डीटीओ
एचएसआरपी की शुरुआत के पीछे मुख्य लक्ष्य डुप्लीकेट नंबर प्लेट वाले चोरी हुए वाहनों की पहचान करना
श्रीगंगानगर,। सड़क सुरक्षा एवं परिवहन विभाग जयपुर द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगानी अति आवश्यक है। हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं होने पर आपका चालान कटेगा। सादुलशहर डीटीओ श्री नरेश कुमार ने बताया कि जिनके वाहन 2019 से पहले के खरीद किए हुए हैं। उन सभी को इस पोर्टल https://www.siam.in/hrspsubmit.aspx?mpgid=91&pgidtrail=91 पर जाकर अपने वाहन की हाई सिक्योरिटी प्लेट बनवाने हेतु एसआईएएम पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अपने वाहन से संबंधित निर्धारित राशि ऑनलाइन ही डिपॉजिट हो जाएगी। एचएसआरपी की शुरुआत के पीछे मुख्य लक्ष्य डुप्लीकेट नंबर प्लेट वाले चोरी हुए वाहनों की पहचान करना है।
प्लेट की विशेषताएं इसमें रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट आरआरएस का उपयोग किया जाता है,जो रात के समय दृश्यता बढ़ाने में मदद करता है। एचएसआरपी उच्च श्रेणी के आरआरएस का उपयोग करके बनाई जाती है, जो 200 मीटर से अधिक की दूरी से दृश्यता बढ़ाने में मदद करती है। इसमें क्रोमियम आधारित होलोग्राम लगा होता है, जो कि एक उच्च सुरक्षा सुविधा के रूप में काम करता है। इसे उच्च तापमान पर हॉट-स्टैंप किया जाता है ताकि कोई इसे हटा या छेड़छाड़ न कर सके। ज्ञातव्य रहे कि एचएसआरपी एक एल्यूमीनियम आधारित ‘‘उच्च-सुरक्षा पंजीकरण प्लेट है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए सभी दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए अपने वाहनों पर हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का पालन राजस्थान समेत सभी राज्यों में करना होगा। इस लिंक https://www.siam.in/hrspsubmit.aspx?mpgid=91&pgidtrail=91 पर जाकर आप अपने वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हेतु आवेदन कर सकते हैं।
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