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आपराधिक रिकॉर्ड वाले बैब, राजनीतिक शास्त्रियों को सार्वजनिक करनी होगी जानकारी समाचार पत्र व टीवी चैनलों में तीन बार धार्मिक सूचना होगी

 प्रथम चरण के मतदान के लिए 31 मार्च से 17 अप्रैल तक 3 बार प्रकाशन/प्रसारण किया जाएगा

श्रीगंगानगर। भारत टेलीकॉम आयोग के निर्देश आम चुनाव 2024 के दौरान 3 बार अलग-अलग समयावधि में नेशनल डायरेक्टोरेट और ज़ायोनी को आपराधिक रिकॉर्ड में प्रकाशित किया जाएगा और टीवी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा।

  मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री वैद्य गुप्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आयोग ने आयोग के आपराधिक रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं की है, यदि हो तो उनका प्रसारण करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पूर्वावृत्त बनाए रखने वाले उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक संविधान सी-7 में ऐसे नामांकनकर्ताओं के चयन से 48 घंटे पहले प्रकाशित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उनके आपराधिक पूर्वावृत्त नामांकन वाले उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया गया है। को ही अभ्यर्थी क्यों चुना गया है। विज्ञापन प्रकाशन की सूचना में 72 घंटे के अंदर ऐसे राजनीतिक शास्त्रियों को प्रारूप सी-8 में शामिल किया जाना आवश्यक है। राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिए उन्हें फॉर्म सी-1 और सी-2 के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार कलाकारों और टीवी चैनलों में प्रसारित किया जाएगा।

  यदि स्वयं के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की सूचना दी गई है, तो समूह एवं संबंधित राजनीतिक दल को विहित प्रपत्र में सूची के अनुसार जानकारी प्रकाशित और प्रसारित की जाएगी। आयोग के अनुसार लोकसभा आम चुनाव के बीच यदि किसी पार्टी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो अभयर्था रिटर्न के पहले चार दिनों के बीच प्रथम प्रचार, अगले पांच दिनों के 8 दिनों के बीच दूसरा प्रचार और तीसरा प्रचार 9 वें दिन से अभियान प्रचार के अंतिम दिन तक (मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तक) विज्ञापन कलाकार समाचार व टीवी चैनल पर प्रकाशित, प्रसारित किये जायेंगे।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग द्वारा प्रदेश में चुनावी कार्यक्रम के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सी-1 एवं सी-2 फॉर्मेट में प्रकाशन की समयावधि इस प्रकार होगी।

प्रथम चरण के मतदान के लिए.

1. प्रथम प्रकाशन दिनांक 31 मार्च 2024 से 03 अप्रैल 2024 के बीच

2. द्वितीय प्रकाशन 04 अप्रैल 2024 से 07 अप्रैल 2024 के बीच एवं

3. तृतीय प्रकाशन 08 अप्रैल 2024 से चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 तक

राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र प्रसार संख्या 75 हजार प्रतिदिन हो तथा स्थानीय समाचार पत्र प्रतिदिन 25 हजार प्रकाशित होते हो, इसमें उल्लेखित सी-1 एवं सी-2 प्रारूप प्रकाशित होंगे। इसी प्रकार विभिन्न टीवी चैनल में भी इनका प्रसारण होगा, समय-समय पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे के बीच न्यूनतम 7 सेकंड के लिए जनरेट करना आवश्यक होगा।

श्री गुप्ता ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार साउथ सी-1 के लिए और सी-2 के लिए राजनीतिक व्यवस्था की जाएगी। पोस्ट किए गए दस्तावेज़ के अनुसार संपूर्ण जानकारी प्लेटफ़ॉर्म समाचार निर्माता और न्यूज़ चैनल पर प्रकाशित-प्रसारित किया जाएगा।

फॉर्मेट सी-1 में आपराधिक मामलों में घोषणा करते समय उम्मीदवार को 1. अभ्यर्थी के विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित विवरण मोटे अक्षरों में होगें, 2. समाचार पत्रों में सूचना न्यूनतम 12 फोंट के आकार में प्रकाशित कराई जाएगी, 3. प्रत्येक मामले के लिए विवरण अलग-अलग पंक्तियों में अलग-अलग दिया जाना चाहिए, 4. यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे अपने विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में अपने दल को सूचना देनी अपेक्षित होगी, 5. जैसे ही आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा प्रकाशित हो जाती है, अभ्यर्थी तत्काल इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर वे निर्वाचन व्ययों के लेखा सहित फार्मेट सी-4 में मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन के बारे में एक रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

फॉर्मेट सी-2 जिसके तहत राजनैतिक दलों द्वारा वेबसाइट्स, समाचार चैनलों तथा समाचार पत्रों में दल द्वारा खडे किये गए अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही राजनैतिक दल आपराधिक रिकॉर्ड वाले अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना दल की ऑफिशियल वेबसाइट के होमपेज पर डालने के लिए भी बाध्य होंगे।

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