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चुनाव के दौरान बहुमूल्य वस्तुएं तथा कैश परिवहन को लेकर निर्देश

श्रीगंगानगर। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात बहुमूल्य वस्तुएं यथा चांदी, सोना, कैश आदि का परिवहन करने वाली संस्थाओं को जांच के दौरान होने वाली अनावश्यक परेशानी के संबंध में निर्देश जारी किये हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार निर्वाचन अवधि में उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल द्वारा निगरानी के दौरान बैंकिंग कार्य आदि के लिये संस्थाएं एवं सर्राफा व्यापारियों द्वारा व्यापार हेतु ले जाये जा रहे स्वर्ण आभूषणों को जांच हेतु रोका जाता है। व्यापारी द्वारा टैक्स इनवाईस या जॉब बिल या बिल की एन्ट्री या जीएसटी चालान आदि की जांच कराये जाने के उपरांत स्वर्ण आभूषणों को रोक कर रखा जाता है। बहुमूल्य वस्तुओं के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाते हैं, ऐसी स्थिति में जांच के उपरांत जांच अधिकारी द्वारा जब्ती कार्यवाही नहीं की जाये। यदि वाहन में 10 लाख रूपये से अधिक की नगदी या इस मूल्य की सामग्री पाई जाती है, जो किसी अपराध से जुड़े होने या किसी अभ्यर्थी या अभिकर्ता या दलीय पदाधिकारी की सहलग्नता का कोई संदेह नहीं होता है, तो जब्ती नहीं की जाये और आयकर कानूनों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के लिये आयकर प्राधिकारी को सूचना दी जाये। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

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