नेशनल स्पोटर्स डवलेपमेंट कोड की पालना नहीं करने पर मान्यता होगी समाप्त
श्रीगंगानगर,। राजस्थान में जिला एवं राज्य खेल संघों द्वारा नेशनल स्पोटर्स डवलेपमेंट कोड 2011 की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।जिला खेल अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में नेशनल स्पोटर्स डवलेपमेंट कोड 2011 को 31 जनवरी 2011 से प्रभावी किया गया है। देश भर में यह कोड प्रचलित एवं लागू है। यह कोड देश भर में नेशनल स्पोटर्स फैडरेशन राज्य एवं जिला खेल संघ की समस्त गतिविधियों को सुव्यवस्थित, पारदर्शी, खेल हितैषी बनाने, खेलों को बढ़ावा देने, खेल संघों के चुनाव, सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यता अवधि, एंटी डोपिंग नियम, खेल संघों का प्रबंधन, खेल संघों की गतिविधियों में पारदर्शिता, खेल संघों की वित्तीय मदद, खेलों का आयोजन आदि समस्त खेल गतिविधियों के संबंध में विस्तृत प्रावधान, सुझाव राज्य की गाईडलाईन को समायोजित किया गया है।
उन्होंने बताया कि नेशनल स्पोटर्स डवलेपमेंट कोड 2011 को गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी खेल संघों से अपेक्षा है कि उक्त कोड का गंभीरता से अध्ययन कर पालना सुनिश्चित की जाये। समस्त जिला खेल संघों को दो महीने में नेशनल स्पोटर्स डवलेपमेंट कोड 2011 की पालना सुनिश्चित करनी होगी। इसकी पालना नहीं करने वाले खेल संघ की मान्यता, सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
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