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28 सितम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

 28 सितम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

श्रीगंगानगर,। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर) जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आलोक सुरोलिया (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीगंगानगर के निर्देश पर इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 28 सितम्बर 2024 को पूरे जिले में किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु समस्त जिले के लिये कुल 14 बैंचस का गठन किया गया है। जिला मुख्यालय पर राजस्व न्यायालय की बैंच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में व तालुका मुख्यालय पर न्यायिक अधिकारीगण के साथ गठित की गई है। इसके साथ ही जिला मुख्यालय पर कुल 6 बैंचों का गठन किया गया है। श्री तेनगुरिया ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दाण्डिक शमनीय अपराध, चैक अनादरण के मामले, बैंक ऋण संबंधी मामले, मोटरयान दुर्घटना संबंधी मामले, उपभोक्ता सम्बंधी मामले, वैवाहिक मामले, ऋण विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व सम्बंधी मामले, बिजली पानी के अशमनीय मामलों के अतिरिक्त मामले व अन्य सिविल मामलों व राजीनामा योग्य मामलों का निस्तारण समझाईश से करवाने के प्रयास किये जायेंगे।
श्री तेनगुरिया ने बताया कि गत राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई 2024 को न्यायालय में लंबित 2920 प्रकरणों का व बिजली, पानी, बैंक आदि के प्रीलिटिगेशन के 1465 प्रकरणों का राजीनामा से निस्तारण कर आमजन को लाभान्वित किया गया है, जिससे लगभग 16,22,38,963 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
श्री तेनगुरिया ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के 22224 प्रकरण व न्यायालयों में लंबित 11844 प्रकरण इस प्रकार कुल 34068 प्रकरण चिन्हित् कर लोक अदालत में रखे गये हैं, जिनके निस्तारण हेतु पूर्व में संबंधित पक्षकारान को नोटिस भिजवाये जा चुके हैं। श्री तेनगुरिया द्वारा आमजन से अपील की गई है कि चतुर्थ शनिवार 28 सितम्बर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरण का राजीनामा से निस्तारण करवाने हेतु बढ-चढ़ कर हिस्सा लेवें। इस लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाने हेतु पक्षकारान संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरण का राजीनामा से निस्तारण करवायें।

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