जिले में तीन मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र निलम्बित
श्रीगंगानगर। जिले में नशे की औषधियों की अवैध क्रय-विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला कलक्टर के आदेशों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की औषधि विंग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच व निरीक्षण किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां व अनियमितता पाये जाने पर तीन मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित किये गये हैं।सहायक औषधि नियंत्रक श्री अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि डारा मेडिकल स्टोर गांव खानूवाली रावला का 30 सितम्बर से 9 अक्टूबर 2024 तक, श्री गणेश मेडिकल स्टोर दोलतपुरा, श्रीगंगानगर का 30 सितम्बर से 6 अक्टूबर तक तथा वाहेगुरू मेडिकल स्टोर पतली सादुलशहर का 30 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2024 तक के लिये अनुज्ञापत्र निलम्बित किये गये हैं।
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