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आबियाना जमा नहीं करवाने वाले काश्तकारों को सिंचाई सुविधा से वंचित करने के निर्देश

श्रीगंगानगर। जिन किसानों की दो या दो से अधिक फसलों के बकाया सिंचाई शुल्क वाले काश्तकारों को अधीशाषी अभियंताओं द्वारा राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास नियम 1955 के अंतर्गत काश्तकारों की बारी तुरन्त प्रभाव से विवर्जित किये जाने के आदेश जारी करते हुए संबंधित जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष को राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रश्नागत खातेदारी द्वारा अवधारित नहरी कृषि भूमि की सिंचाई सुविधा से वंचित/विवर्जित करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।  

अधीक्षण अभियंता श्री धीरज चावला ने बताया कि जल उपभोक्ता संगम धनूर क्षेत्र में 353 किसान, 6 एफ बड़ा में 686, मुकन क्षेत्र में 381, दानेवाला में 397 तथा भुट्टीवाला जल उपभोक्ता संगम में 404 काश्तकार है, जिन्होंने बकाया सिंचाई शुल्क जमा नहीं किया है। इसी प्रकार जल संसाधन दक्षिण खण्ड के अंतर्गत जल उपभोक्ता संगम सिहागावाली क्षेत्र में 522, चार सी छोटी क्षेत्र में 241, अक्कावाली क्षेत्र में 242, चानणा क्षेत्र में 177 और डेलवां जल उपभोक्ता संगम में 239 काश्तकार है।

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