श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी उपखण्ड श्रीगंगानगर एवं करणपुर से लगती हुई भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तीन किलोमीटर पट्टी में प्रतिबंधात्मक आदेश अब 12 मई 2025 प्रभावी रहेंगे।
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