Advertisement

Advertisement

बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करते पाए जाने पर जिला प्रशासन करेगा कार्रवाई

 नव वर्ष पर कार्यक्रम करने से पूर्व लेनी होगी जिला प्रशासन की अनुमति


-बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करते पाए जाने पर जिला प्रशासन करेगा कार्रवाई


-आयोजन के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी से लेनी होगी अनुमति


श्रीगंगानगर। नव वर्ष 2025 पर कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व आयोजकों को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने निर्देश जारी किए हैं।


जिला कलक्टर ने बताया कि नव वर्ष 2025 के अवसर पर जिले में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की पूर्व में जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक है। आयोजन के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अनुमति लिए बिना कार्यक्रम करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति लिए कार्यक्रम आयोजित करने वालों पर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा निगरानी की जाएगी। अगर कहीं भी बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजन की जानकारी मिलती है तो संबंधित आयोजक के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 


उन्होंने बताया कि नववर्ष 2025 के आमगन व वर्ष 2024 की विदाई पर 31 दिसंबर 2024 की रात को कार्यक्रम होते हैं। जिला प्रशासन की बिना अनुमति और पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर नियम अनुसार और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसलिए जिला प्रशासन की ओर से अनुमति लेकर ही आयोजक नव वर्ष के स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement