(काल्पनिक फोटो)
श्रीगंगानगर। जिले में नशे की औषधियों की अवैध क्रय-विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला कलक्टर के आदेशों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की औषधि विंग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच व निरीक्षण किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां व अनियमितता पाये जाने पर 6 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित तथा एक निरस्त किया गया है।
सहायक औषधि नियंत्रक श्री अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि जय मेडिकोज चक एक ए छोटी श्रीगंगानगर का 6 जनवरी से 20 जनवरी 2025 तक अनुज्ञापत्र निलम्बन के साथ-साथ 12 एनडीपीएस शैड्यूल एच-1 (प्रिगाबालीन) औषधियों की अनुमति वापिस ली गई है।
इसी प्रकार जगदम्बा फार्मा श्रीगंगानगर का 6 जनवरी से 4 फरवरी, जय मेडिकल स्टोर श्रीगंगानगर का 26 दिसम्बर से 30 दिसम्बर, मेडिसिटी श्रीगंगानगर का 6 जनवरी से 26 जनवरी, श्री कृष्णा मेडिकोज श्रीगंगानगर का 6 जनवरी से 20 जनवरी तथा वाट्स मेडिकल स्टोर श्रीकरणपुर का 6 जनवरी से 20 जनवरी 2025 तक के लिये अनुज्ञापत्र निलम्बित किये गये हैं।
इसी प्रकार पार्थ मेडिकल एजेंसी सूरतगढ़ का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है।
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