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आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन आमंत्रित

 ब्याज सहाय योजना प्रारम्भ

श्रीगंगानगर। राजस्थान में पहली बार राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा राज्य के आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्तियों, परिवारों को रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के के लिये ब्याज सहाय योजना प्रारम्भ की गई है।

परियोजना प्रबंधक श्री वीरेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि ब्याज सहाय योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्ति, परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु स्वरोजगार, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर ऋण ब्याज में अनुदान कार्यालय अनुजा निगम के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध करवाया जायेगा।

योजना में ऋण प्राप्त करने एवं ब्याज राशि पर अनुदान प्राप्त करने हेतु आर्थिक कमजोर वर्ग के सदस्य जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो एवं जिनकी वार्षिक आय राशि 3 लाख रूपये से अधिक न हो, वे कार्यालय अनुजा निगम श्रीगंगानगर कमरा नंबर-45 कलैक्ट्रेट परिसर से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर जमा करवा सकते हैं। योजना से सम्बन्धित अन्य जानकारी हेतु कार्यालय अनुजा निगम श्रीगंगानगर में सम्पर्क किया जा सकता है।

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