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बकाया आबियाना जमा नहीं करवाने वाले किसान होंगे सिंचाई सुविधा से वंचित

श्रीगंगानगर। गंगनहर उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर के क्षेत्राधिकार के काश्तकारों द्वारा आबियाना जमा कराने की धीमी प्रगति के दृष्टिगत संबंधित किसानों को नोटिस जारी किया गया है।

जल संसाधन उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर के अधिशाषी अभियंता श्री मनीष बिश्नोई ने बताया कि जिन काश्तकारों का आबियाना (सिंचाई शुल्क) दो या दो से अधिक फसलों का बकाया है, वे अपनी बकाया राशि आवश्यक रुप से जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लेवे। यदि काश्तकारों द्वारा बकाया आबियाना जमा नहीं करवाया जाता है, तो उनके रकबे को सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया जावेगा।

उन्होंने बताया कि इस कार्यालय के अधीनस्थ जल उपयोक्ता संगम सुजावलपुर, दुल्लापुर केरी, मटीली, नग्गी, गुलाबेवाला, फतुही, मिर्जेवाला, 1 एफएफबीए, 4 एफएफए, 32एच, ख्यालीवाला, मोहला, मलकानाखुर्द, 9वाई सेकेंड उपयोक्ता संगमों के दो या दो से अधिक फसलों के सिचाई शुल्क बकाया वाले काश्तकारों की सूची अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत श्रीगंगानगर से अनुमोदन करवाकर इस कार्यालय द्वारा बारियां विवर्जित करने के आदेश जारी किये जा चुके है।

उन्होंने बताया कि सिंचाई अनुसूची एवं समन्वित जल वितरण के नियम 5,14 दोषी के नियम 5 के अन्तर्गत ऐसे दोषी कृषकों को जिन्होंने अपनी सिंचाई बारी समाप्त हो जाने के पश्चात सिंचाई बकाया जमा करा दिये हो, को आगे की फसल ऋतु से पुनः पानी की सुविधा दी जा सकेगी। परन्तु उनको चालू फसल ऋतु में पानी की सुविधा नहीं दी जाएगी।

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