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कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका,आप पहले कहाँ थे ? क्यों नहीं किया बहुमत साबित


राष्ट्रीय । हाल ही में पांच राज्यो में हुए चानावी दंगल ने देश की पूरी राजनीती को बदल कर रख दिया हैं  । वहीं गोवा में में भी बीजेपी और कांग्रेस को सरकार बनाने को लेकर घमासान जारी हैं  । जिसमे मीडिया रिपोर्ट की माने तो आज हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ने सभी विपक्षी पार्टियों के होंसलो को धरासाई कर दिया हैं  ।

सुप्रीम कोर्ट का यूँ आया जवाब 
गोवा में सरकार गठन के मामले को लेकर कांग्रेस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई जिसमे  सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा है कि अगर आपके पास बहुमत  है तो बहुमत के साथ राज्यपाल के पास क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में भाजपा की नई सरकार को बहुमत साबित करने का आदेश दिया बताया जा रहा हैं  । राज्यपाल ने  भाजपा को सरकार बनाने के न्योता दिया हैं  जिसको लेकर बड़ी चर्चाओ के बाज़ार गर्म हैं ।  पर्रिकर आज शाम को गोवा के सीएम पद की शपथ लेंगे ये खबरे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हैं  ।

सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार 
वहीं रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर पर्रिकर के शपथग्रहण पर रोक लगाने से इनकार किया ऐसी माह में सोलह मार्च को शक्ति परीक्षण का आदेश दिया गया हैं  । सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वाह्न 11 बजे विधानसभा सत्र बुलाने का निर्देश दिया और कहा कि सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद सदन का एकमात्र कामकाज शक्ति परीक्षण कराना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि शक्ति परीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग संबंधी जरूरी औपचारिकताओं सहित सभी आवश्यक चीजें पन्द्रह  मार्च तक पूरा कर ली जाएं । सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से शक्ति परीक्षण के लिए सदन की बैठक बुलाने को कहा । कांग्रेस की याचिका को यह कहते हुए निपटा दिया कि इसमें उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान शक्ति परीक्षण कराने के सामान्य निर्देश से हो सकता है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस , एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायकों के समर्थन का संकेत देने वाले हलफानामे लाने में विफल रही। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के पत्र का संज्ञान लिया जिसमें एमजीपी के तीन, जीएफपी के तीन और दो निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने की बात कही है जिससे 40 सदस्यीय विधानसभा में भगवा दल की संख्या 21 हो जाती है।


सुप्रीम कोर्ट ने दिए सुझाव 
वहीं रिपोर्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आप पहले राज्यपाल के पास अपने संख्याबल के साथ जाते और फिर सुप्रीम कोर्ट आते को हमारे लिए फैसला लेना आसान होता । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास संख्या बल था तो पहले राज्यपाल के पास जाना चाहिए था । सुनवाई के दौरान कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम गोवा में सरकार बना सकते हैं।  कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है । राज्यपाल को इस मामले में सबसे बड़ी पार्टी से चर्चा करनी चाहिए थी। कांग्रेस का आरोप है कि गोवा की राज्यपाल को सबसे बड़े दल को पहले मौका देना चाहिए । बीजेपी को सरकार बनाने का मौका देने से विधायकों की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा ।

 ये रहा था जीत का आंकड़ा 
कुल सीट =  40 
बीजेपी= 13 सीटें
कोंग्रेस = 17 सीटे 
गोवा फारवर्ड पार्टी = 3  सीट 
 एमजीपी = 3 सीट 
निर्दलीय = 3 सीट 
राकांपा = 1 सीट 

कांग्रेस आज पेश करेगी सरकार बनाने का दावा
गोवा में सरकार बनाने का दावा करने के लिए कांग्रेस विधायक दल भी आज गोवा के राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात करेंगे जिसमे वो अपनी संख्या बल के बारे में बताएंगे ।  वहीं कुछ कांग्रेसी नेताओ के आये मीडिया बयानों में ये जिक्र किया गया हैं  की हम सबसे ज्यादा सीट जितने के कारण बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आये थे लेकिन हम सरकार नहीं बना पा रहे जो सही नहीं हैं  हम राज्यपाल महोदय से मिलकर अपने संख्या बल को लेकर चर्चा करेंगे । 

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