झुंझुनूं । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पवन पूनियां ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रावृति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों एवं संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि जिन आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार की कमी या आक्षेंप है, वे 25 मार्च तक अनिवार्य रूप से ऑलाईन अपनी आक्षेंप पूर्ति करवा देवें। निर्धारित तिथि के आवेदन पत्रा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजना के अन्तर्गत बीपीएल, स्टेट बीपीएल, विधवा, तलाकशुदा महिला एवं दिव्यांग छात्रा/छात्राएं ही आवेदन कर सकते हैं।
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