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लापरवाह बस चालक को दो वर्ष साधारण कारावास की सजा

सादुलपुर (ओमप्रकाश)। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सात वर्ष पुराने सडक़ दुर्घटना के मामले में एक बस चालक को दोषी मानकर दो वर्ष साधारण कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरणानुसार भिवानी जिले के गांव सूरतपुरा निवासी बलवीर ने २८ नवंबर २०१० को स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाकर बताया कि वह अपने भाई रणधीर के साथ बस स्टेण्ड से एक बस में सवार होकर अपने गांव जा रहे थे। गांव लसेड़ी एवं सूरतपुरा के बीच बस का चालक पिलानी के वार्ड आठ निवासी सुरेन्द्रसिंह बस को तेज गति व लापरवाही से चलाने लगा तथा सामने से आ रहे वाहन को देखकर बस का संतुलन खो दिया तथा बस पलट गई। जिसके कारण गंभीर चोट लगने के कारण उसके भाई रणधीर की मौत हो गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनी ब्रजेश ने बस चालक सुरेन्द्र सिंह को दोषी माना तथा दो वर्ष साधारण कारावास की सजा से दंडित किया।

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