सादुलपुर (ओमप्रकाश)। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दहेज प्रताडऩा के एक मामले में आरोपित पति, देवर एवं सास को एक-एक वर्ष साधारण कारावास एवं एक-एक हजार रूपये जुर्माना राशि की सजा से दंडित किया है। प्रकरणानुसार सादुलपुर के वार्ड तीस निवासी पीडि़ता अरुणा कंवर ने दस फरवरी २०११ को न्यायालय में इस्तगासा दर्ज करवाया था। जिस पर स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। अरुणा कंवर ने दर्ज मामले में बताया कि १२ सितंबर २००७ को उसके पिता ने जयपुर निवासी चैनसिंह के साथ उसकी शादी की। लेकिन शादी के बाद से ही पति सहित देवर जीवराज सिंह एवं सास कृष्णा कंवर एक लाख रूपये नकद एवं एक कार की मांग कर तथा कम दहेज का ताना देकर तंग-परेशान करने लगे। प्रकरण में न्यायाधीश रजनी ब्रजेश ने तीनों आरोपितों को दोषी माना तथा एक-एक वर्ष साधारण कारावास व एक-एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकरी महेश नेहरा एवं परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट अजीत पचार एवं प्रेमसिंह बीका ने की।
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