हत्या के मामले में एक को आजिवन कारावास व एक लाख के जुर्माने की सजा

 सादुलपुर (ओमप्रकाश)। हत्या के आरोपी अभियुक्त को राजगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कठोर आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा पाने वाला अभियुक्त तारानगर तहसील के बुचावास ग्राम निवासी सतपाल जाट है। जिसने अपनी साली के साथ अवैध संबंधों के चलते अपने साढू हवासिंह की साजिशाना तरीके से हत्या कर दी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त के अपनी साली रेशमा के साथ अवैध संबंध थे, जिसका पता हवा सिंह को लग गया। इसी बात को लेकर दोनों में तकरार भी हुआ करती थी। 28 नवम्बर 2011 को सतपाल ने हवासिंह को फोन करके बहला-फुसलाकर तारानगर राजगढ़ रोड पर स्थित जिकसाना गांव बुलाया। वहां के बस अड्डे पर स्थित सार्वजिक कुंड में डालकर हवासिंह की हत्या कर दी। पहले तो इस घटना कारण कुछ और माना गया, मगर शंका होने पर मृतक के भाई दलीप ने तारानगर थाने में सतपाल और रेशमा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज 28 नवम्बर 2011 को ही दर्ज करवा दिया। अन्वेषण के दौरान पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए मामले का न्यायालय में चालान कर दिया। पत्रावली और साक्ष्यों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश राजेश कुमार सिंघल ने गुरुवार को निर्णय सुनाते हुए सतपाल को आजिवन कारावास की सजा से दण्डित किया है, जबकि रेशमादेवी को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में राज्य सरकार की और से अभियोजन अधिकारी बजरंग गिर के साथ साथ परिवादी के वकील मनोज पचार ने पैरवी की।            गौरतलब है कि सजायाफ्ता अभियुक्त सतपाल गिरफ्तारी के बाद से जेल में ही बन्द है, जबकि रेशमा को बाद में जमानत मिल गई थी।