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Hindi News ,Instructions- डिफ़ॉल्टर कियोस्को पर होगी कार्रवाई,अपने नियम शर्ते रखे याद


श्रीगंगानगर । सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग श्रीगंगानगर कार्यालय में एसीपी, डीओआईटीसी, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में ईमित्रा संबंधित समस्याओं एवं कार्यां बाबत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न एलएसपी और संबंधित कार्यालय कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में ई-मित्रा संचालकों को आवश्यक निर्देश दिये।

रेट लिस्ट चस्पा करना

विभाग के कर्मचारियों द्वारा कई बार निरीक्षण करने के उपरांत पाया गया कि इस जिले में कार्यरत शहरी/ग्रामीण कियोस्कों पर विभिन्न-2 सेवाओं की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क की रेट लिस्ट चस्पा नही है। इस बाबत एलएसपी को पाबन्द किया गया कि वो अपने कियोस्कों पर उक्त रेट लिस्ट उचित स्थान स्पष्ट पठनीय रूप में चस्पा होनी चाहिए। तथा उसी दर से राशि वसूल की जाना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

जिला समन्वयक द्वारा शिकायतों का निवारण

कार्यालय में विभिन्न प्रकार की ई-मित्रा संबंधित शिकायतें कियोस्कों की प्राप्त हो रही है जैसें कि बिजली व अन्य बिल जिनके संबंध में ग्राहकों से बिल के नगद रूपये लेकर बिल को देरी से भरते है। जिस कारण अगले महिने में बिल में विलम्ब भुगतान सरचार्ज जुड़कर आ जाता है व ग्राहकों को अकारण ही मानसिक व वितीय परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई कियोस्कधारकों द्वारा आधार कार्ड बनाने या संशोधन पर अधिक शुल्क लिया जा रहा है, जो कि गलत है सभी एलएसपी को सख्त निर्देश दिये गये  कि वो अपने कियोस्क धारकों को पाबन्द करेंगे वे इस के साथ-साथ जिन के पास आधार मशीनें है तथा वो आधार कैम्पों में जाकर आधार कार्ड का कार्य नही करते है उन से आधार मशीनें वापिस लेकर अन्य कियोस्क धारकों को देकर आधार कार्ड के कार्य में तेजी लाई जाने का निर्णय लिया गया।

डिफाल्टर कियोस्क के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत

इस बाबत जो कियोस्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक राशि ग्राहकों से वसूल रहे है, जिन के पास आधार मशीनें है तथा वो आधार कैम्पों में जाकर आधार कार्ड का कार्य नही करते है, इसके अतिरिक्त जो कियोस्क सारी सर्विसेज प्रदान नही कर रहे है, उनके खिलाफ जिले के जिला समन्वयकों को संबंधित डिफाल्टर कियोस्क के खिलाफ एफआईआर या एमओयू की शर्ता के अनुसार कियोस्क पर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये। जो कियोस्क गंभीर अनियमितता कर रहे है, उनके खिलाफ जिले के जिला समन्वयक को निर्देश प्रदान किये गये  कि वे कियोस्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश प्रदान किये गये।

प्रशिक्षण में अनुपस्थिति कियोस्कों के विरूद्ध कार्यवाही

जो कियोस्क ईमित्रा संबधित प्रशिक्षण में भाग नही लेते है, उनके विरूद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार पेनेल्टी आरोपित करने के निर्देश प्रदान किये गये।

जिले में कार्यरत समस्त ईमित्रा कियोस्कों के द्वारा प्रदान की गयी समस्त सेवाओं का रिकन्साईलेशन करने हेतु सभी जिला समन्वयकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ समस्त कियोस्कों द्वारा प्राप्त किये गये बिलों व ऑनलाईन किये गये बिलों व अन्य समस्त सेवाओं का रिकन्साईल 31 मार्च 2017 से पूर्व करना सुनिश्चित करें।

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