हाई कोर्ट ने किया जवाब तलब,आरयूबी निर्माण ठेकेदार का भुगतान रोक अन्य से किया अनुबंध


हाई कोर्ट ने नगर पालिका सादुलशहर से दो सप्ताह में जवाब तलब किया
सादुलशहर।(राजेन्द्र सिंघल) आरयूबी निर्माण ठेकेदार ने नगर पालिका पर भुगतान नहीं करने और शेष बचे कार्य का अनुबंध अन्य ठेकेदार फर्म से करने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली है। अधिवक्ता द्रोण कौशिक ने बताया कि सादुलशहर नगर पालिका ने दो आरयूबी निर्माण कार्य का अनुबंध फर्म श्री बिल्डर्स से किया था। 

जून 2015 में वर्क आर्डर कर भगतसिंह चौक व कल्याण भूमि के पास करीब एक करोड़ तीस लाख रुपए बजट होना था। आधे से ज्यादा कार्य होने के बाद फर्म ने भुगतान की मांग की तो भुगतान राशि में से बकाया राशि नहीं दी। 

फर्म ठेकेदार राजेंद्र बंसल ने बताया कि बकाया भुगतान के लिए पालिका अध्यक्ष, ईओ व एक्सईएन से तकाजा किया मगर उसे भुगतान करने की बजाय बकाया निर्माण कार्य अन्य ठेकेदार फर्म को दे दिया। उच्च न्यायालय के जस्टिस विजय बिश्नोई ने सादुलशहर​ पालिका से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।

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