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नेशनल। कथित लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने गृह राज्य केरल पहुंची हादिया उर्फ अखिला अशोकन ने सोमवार को कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए दावा किया कि उनके परिवार वालों ने उन्हें घर में बंद कर दिया था। इस दौरान उन्हें काफी प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह मुसलमान के रूप में जीवन बिताना चाहती थीं, इसीलिए वह सुप्रीम कोर्ट गईं। हादिया ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहद खुश हैं। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने मेरी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी।
उन्होंने कहा,मैं किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगाना चाहती हूं। मेरे दो साल केवल कानूनी लड़ाई लड़ने में बीत गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अपने पति से मिलने की अनुमति दी। अतत:मुझे न्याय मिला।' उन्होंने कहा, 'संविधान उन्हें अपना पति चुनने की अनुमति देता है लेकिन मुझे अपने ही घर में बंद कर दिया गया। हादिया ने कहा, 'मुझे 100 फीसदी विश्वास है कि मैंने कोई गलती नहीं की लेकिन मुझे घर में कैद कर दिया गया जो इस देश में नहीं होना चाहिए।'
हादिया ने कहा कि वह दो कारणों से सुप्रीम कोर्ट गईं। पहला कारण था कि वह एक मुसलमान के रूप में जीवन बिताना चाहती हैं और दूसरा कारण यह था कि वह अपने पार्टनर के साथ रहना चाहती थीं। हादिया ने कहा,अब जब भी मैं घर में रुकती हूं अच्छा लगता है। मैं कोर्ट के फैसले के बेहद खुश हूं। मेरा संघर्ष तब शुरू हुआ जब मैंने शादी की। फिर मैं कोर्ट पहुंची। मुझे काफी प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। कोर्ट की लड़ाई में मेरी कस्टडी मेरे माता-पिता को सौंप दी गई।'
इससे पहले शनिवार को हादिया ने कहा था कि पूरा विवाद केवल इसलिए हुआ,क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। हादिया ने मीडिया से कहा,सुप्रीम कोर्ट के निकाह को बरकरार रखने के बाद हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हमें स्वतंत्रता मिल गई हो। यह केवल पीएफआई थी,जिसने हमारे कठिन समय में हमारी मदद की।
जो बात आश्चर्यजनक थी,वह यह कि दो मुस्लिम संगठनों ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हादिया उर्फ अखिला अशोकन के निकाह को फिर से बहाल कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को भी पलट दिया है,जिसमें शादी की वैधता को रद्द किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हादिया अब अपने पति शफी के साथ रह सकेंगी। कोर्ट ने कहा कि एनआईए इस मामले से निकले पहलुओं की जांच जारी रख सकता है। कोर्ट के बाहर शफी के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से हादिया को आजादी दी है।
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