श्रीगंगानगर जिले में भयमुक्त वातावरण में चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न करवायी जायेगी-कलेक्टर

श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर ज्ञानाराम ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान श्रीगंगानगर जिले में भयमुक्त वातावरण में चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न करवायी जाये।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में आयोजित जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान श्रीगंगानगर जिले में भयमुक्त वातावरण में चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराये जाने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किये है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सभी आर्म्स लाईसेंस धारकों के हथियार जमा कराये जाने से पूर्व स्क्रीनिंग कमेटी में रिव्यू करने की व्यवस्था से अवगत कराया गया, जिसकी पालना की जाये। जिला कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार जिले में अधिकतर आर्म्स लाईसेंस सुरक्षा, फसल सुरक्षा के लिये जारी किये गये है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की मंशा यही है कि चुनावों में जमा कराये जाने वाले हथियारों के प्रकरणों में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी में रिव्यू किया जावें।
बैठक में बताया कि सभी थानाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रा में निवास करने वाले ऐसे आर्म्स लाईसेंस धारकों की पहचान की जावेगी, जो जेल से जमानत पर रिहा हुए है या जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है या जो गत चुनावों में या अन्य प्रकार से कानून व्यवस्था प्रभावित करने की स्थिति पैदा करने वाले दंगो मे लिप्त रहे है। साथ ही ऐसे लाईसेंसधारी जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, अन्वेषण, अन्वीक्षा स्तर पर है या आपराधिक मामले में दोष सिद्धि हुई है या शांति भंग किये जाने के मामले में पाबंद किया हुआ है। ऐसे लाईसेंस धारकों के शस्त्र जमा किये जावेंगे।
इसके बाद ऐसे आर्म्स लाईसेंस धारक जिनको उस क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार या थानाधिकारी द्वारा निर्वाचन के संदर्भ में किसी मतदाता या मतदाताओं के समूह को भयग्रस्त कर निर्भय निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले के संबंध में चिन्हित किया जाता है, उनके शस्त्र मय एम्युनेशन जमा कराये जावेगें।
इसके अलावा ऐसे आर्म्स लाईसेंस धारक जो संवेदनशील, अतिसंवेदनशील श्रेणी के मतदान केन्द्रों अर्थात एस 4 श्रेणी के मतदान केन्द्रों के अधीन निवास करते है, उनके शस्त्रा जमा कराये जावेगें। इसके साथ विधान सभा आम चुनाव 2018 की निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्वक करवाये जाने के लिये जिले की राजस्व सीमा में धारा 144 लागू की जाती है। इसके पश्चात अन्य व्यवस्थाओं के साथ आर्म्स, एम्यूनेशन को लेकर चलने, प्रदर्शन पर पूर्णतय रोक होती है। धारा 144 का उल्लंघन कर यदि कोई आर्म्स लाईसेंस धारक आर्म्स का किसी भी रूप से प्रदर्शन, लेकर घूमता हुआ पाया जाता है, उसका हथियार मय लाईसेंस जब्त कर लिया जावेगा।
बैठक में बताया कि कर्मटी मे निर्णय लिया गया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्रा पुलिस, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड के अधिकारी, कर्मचारी सहित बैंक सुरक्षाकर्मी, पंजीकृत कम्पनियों के लाईसेंसों जिन्हें संस्थागत सुरक्षा हेतु अनुज्ञापत्रा जारी है या ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक परम्परा के अनुसार किसी श्रेणी का शस्त्रा रखने की मान्यता है या केन्द्रीय, राज्य सरकार के कार्मिक जिन्हें अपने दायित्व का निर्वाहन के लिये शस्त्रा धारित के लिये अधिकृत है, इनके शस्त्रा जमा कराने से छूट रहेगी।
ऐसे व्यक्ति जो अन्य प्रान्तों, जिलों से लाईसेंस प्राप्त कर सक्षम अधिकारी को सूचना दिये बिना जिले में निवास कर रहे है। संबंधित थानाधिकारी ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उनके शस्त्रा मय एम्युनेशन जमा, जप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
इसके अलावा शेष लाईसेंसी को संबंधित थानाधिकारियों द्वारा पाबंद कराये जाने पर तीन दिवस में शस्त्रा जमा कराना होगा। किसी लाईसंस धारक को हथियार जमा कराने के संबंध में कोई आपत्ति है, तो वह अपनी परिवेदना थानाधिकारी को प्रस्तुत करेगा एवं थानाधिकारी अपनी टिप्पणी सहित उसी दिन जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।
श्रीगंगानगर जिले की सीमा में अधिवासित शस्त्रा लाईसेंस धारकों को निर्देशित किया गया है कि अनुज्ञापत्रा में दर्ज आर्म्स, शस्त्रा को तत्काल प्रभाव से निकटतम पुलिस स्टेशन, अधिकृत आर्म्स डीलर्स, यूनिट आरमरी के पास जमा करा कर विधिवत रसीद प्राप्त करें।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन नख्तदान बारहठ, अतिरिक्त जिला कलक्टर सर्तकता  गोपालराम बिरदा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व चुनाव प्रकोष्ठों के प्रभारी उपस्थित थे। 

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