- सभी अधिकारी व कर्मचारी चुनाव कार्यों को गंभीरता से लें
- सैक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण 29 व 30 को
- 5 अक्टूबर तक शस्त्र जमा कराने अनिवार्य
श्रीगंगानगर। जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2018 लोकतांत्रिक कार्य को चुनाव कार्यों में लगे सभी अधिकारी व कर्मचारी इसे गंभीरता से ले तथा चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अपने कार्यों को पूरा करें।
जिला कलेक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाहॉल में विधानसभा आम चुनाव 2018 की पूर्व तैयारियों से संबंधित बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 सितम्बर 2018 को किया जायेगा। जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा इसकी तैयारियां की जा रही है। विधानसभा आमचुनाव के लिये जिला मुख्यालय पर नियंत्राण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिये।
सैक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण 29 व 30 को जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने कहा कि जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1504 मतदान केन्द्र है तथा पूरे जिले में कानून व्यवस्था अच्छी रहें, इसके लिये सैक्टर मजिस्ट्रेट को 29 व 30 सितम्बर 2018 को प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का कार्य एवं वाहन चिन्हित कर लिये जाये, जिससे आवश्यकता पड़ते ही तत्काल सैक्टर मजिस्ट्रेट को अपने-अपने क्षेत्रा के लिये रवाना किये जायेगें।
संवेदनशील व अतिसंवेदनशील क्षेत्र पर रहेगी विशेष चौकसी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में संवेदनशील, अतिसंवेदनशील व क्रिटिकल मतदान केन्द्र चिन्हित कर दिये गये है तथा आयोग के निर्देशानुसार उन पर विशेष निगरानी रहेगी। जिस मतदान केन्द्र के सभी मतदाताओं के पास मतदाता परिचय पत्र है, उन्हें एस वन की श्रेणी में रखा गया है, कही पर इपिक 100 प्रतिशत नही है, उन्हें एस टू श्रेणी, जिन मतदान केन्द्रों पर 98 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है या एक ही उम्मीदवार के पक्ष में 75 प्रतिशत मत गये हो, उसे एस थ्री श्रेणी में रखा गया है तथा जिन मतदान केन्द्रों पर कोई घटना हुई हो, उन्हें एस फॉर की श्रेणी में रखा गया है।
5 अक्टूबर तक शस्त्रा जमा कराने अनिवार्य
जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2018 को शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने तथा किसी अप्रिय घटना व आम चुनाव में धन बल के दुरूपयोग को रोकने के लिये सभी शस्त्रा धारकों को अपने-अपने हथियार 5 अक्टूबर 2018 तक आवश्यक रूप से जमा कराने होगें। जिला श्रीगंगानगर में निवासरत व्यक्तियों के जिनको शस्त्र रखने का आर्मस लाईसेंस मिला हुआ है, वे सभी अपने-अपने शस्त्रा संबंधित पुलिस थाना, अधिकृत शस्त्रा डीलर्स, यूनिट आरमरी में 5 अक्टूबर 2018 तक जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लेवे व इसकी सूचना संबंधित थाना को देवे। नियत समय में अपने शस्त्रा जमा नही करवाने वाले शस्त्रा धारक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसमें उसके शस्त्रा लाईसेंस के निलम्बन की कार्यवाही भी की जावेगी। किसी शस्त्रा लाईसेंस धारक को हथियार जमा कराने के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह अपनी परिवेदना संबंधित थानाधिकारी के प्रस्तुत कर सकता है।
मतदान दलों का गठन
जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने बताया कि मतदान दलों का गठन आयोग के निर्देशानुसार किया जायेगा, इसके लिये 8 हजार 317 कार्मिकों को सूचीबद्ध किये गये है। जिला कलक्टर ने कहा कि जिन विभागाध्याक्षों ने अपने कार्मिकों की सूचना निर्धारित प्रपत्रा व अवधि में नही भेजी है, उनके विरूद्ध आयोग के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
स्वीप प्लान व आचार संहिता पर चर्चा
बैठक के दौरान स्वीप कार्यक्रम पर चर्चा हुई। जिले में ईवीएम व वीवीपैट की जानकारी मतदाताओं को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार नारे लेखन व पोस्टर इत्यादि लगाकर वीवीपैट की जानकारी आम लोगों को दी जाये। जिला कलक्टर ने आचार संहिता प्रकोष्ठ की प्रगति की समीक्षा की व निर्देशित किया कि आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी। जिले के स्थानीय निकाय अपने-अपने क्षेत्रा में किसी भी राजनैतिक दल उम्मीदवार के पोस्टर व होर्डिंग्स लगे हुए है, उन्हें हटाने का कार्य करेंगें। बैठक में मतदान दलों के लिये वाहन व्यवस्था, भंडार में सभी तरह के प्रपत्रा, मतदान दलों को प्रशिक्षण, मतगणना प्रकोष्ठ, मीडिया प्रकोष्ठ व एमसीएमसी व पेड न्यूज प्रकोष्ठ की प्रगति पर चर्चा हुई।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन नख्तदान बारहठ, अतिरिक्त जिला कलक्टर सर्तकता गोपाल राम बिरदा, सीईओ जिला परिषद चिन्मयी गोपाल, जिला परिवहन अधिकारी सुमन, प्रशासनिक अधिकारी मुकेश बारहठ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी अमरनाथ अग्रवाल सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारियों व अतिरिक्त प्रभारियों ने भाग लिया।

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