मोदी सरकार का बड़ा फैसला,तीन तलाक अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी


नई दिल्ली(जी.एन.एस) तीन तलाक विधेयक को कानून बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना है। केंद्रीय कैबिनेट ने तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में लंबित है। यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा। तब तक सरकार को इसे पारित कराना होगा यानी सरकार के पास शीत सत्र में ही इस बिल को पास कराना होगा। सरकार के इस कदम को मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

लोकसभा से पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में अटक गया था। कांग्रेस ने संसद में कहा था कि इस बिल के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के इस फैसले पर यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा कि महिलाओं की जीत हुई है।
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रिजवी ने कहा कि महिलाओं ने कट्टरपंथी तबके से टकराते हुए मामले को समाज में लाने काम किया और सुप्रीम कोर्ट तक गईं। कट्टरपंथी समाज के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम समाज समेत सभी लोग पीड़ित महिलाओं के साथ हैं। रिजवी ने कहा कि अब हम परिवार में लड़कियों की हिस्सेदारी के लिए भी आगे लड़ाई लड़ेंगे।
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