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बिना अनुमति के कोई विज्ञापन फोन, एसएमएस, रिंग टोन के जरिये नही चला सकेंगें-- भारत निर्वाचन आयोग


इलैक्ट्रानिक माध्यमों के लिये अधिप्रमाणन जरूरी


श्रीगंगानगर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान इलैक्ट्रानिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति की अनुमति के बिना प्रसारित नही होगा। इसी प्रकार टेलीफोन, एसएमएस, रिंग टोन व कॉलर टोन के जरिये दिये जाने वाले विज्ञापन भी अधिप्रमाणन के पश्चात ही प्रसारित किये जा सकेगें।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने बताया कि निर्वाचन विभाग राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित होने वाले विज्ञापनों को सक्षम समिति द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा। बिना सक्षम समिति के अधिप्रमाणन के कोई विज्ञापन फोन, एसएमएस, रिंग टोन अथवा कॉलर टोन की श्रेणी में जारी नही किया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनैतिक दल स्वयं सेवी संस्था अथवा व्यक्ति सक्षम स्तर से अधिप्रमाणित करवाये हुए विज्ञापन जारी नही कर सकते। यदि कोई संस्था दल या व्यक्ति ऐसा करता है तो वह माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहे्लना की श्रेणी में शामिल होगा। इस प्रकार से प्रसारित विज्ञापनों के विरूद्ध संबंधित कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
राजस्थान निर्वाचन विभाग ने राजस्थान में सेवारत सभी संचार कम्पनियों को भी पाबंद किया है कि बिना अधिप्रमाणन के कोई भी विज्ञापन प्रसारित नही किया जाये। टेलीकॉम कम्पनियों को बिना स्वीकृति के चलने वाले विज्ञापनों को तुरंत रोकने के निर्देश दिये है। सक्षम स्तर से अधिप्रमाणन प्रमाण पत्रा की प्रति होने के पश्चात ही विज्ञापन प्रसारित करवावे। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि किसी अन्य राज्य के माध्यम से टेलीफोन व मोबाईल फोन पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन राजस्थान राज्य की सीमा में बिना अधिप्रमाणन प्रसारित नही होने पाये।

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