श्रीगंगानगर। भवन व अन्य निर्माण कर्मकार श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम के तहत संस्थान, फर्म का निर्माण करने पर निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर जमा न करवाने पर जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचन्द लहरी द्वारा 12 संस्थाओं को नोटिस जारी किया गया है, जिनमें एल.सी.आई. कोचिंग संस्थान राजोतिया हॉस्पीटल श्री अम्बा हॉस्पीटल आदि प्रमुख है। 30 दिवस में उपकर अदायगी न करने पर उपकर वसूली हेतु कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। भवन निर्माण स्वतंत्रा मजदूर यूनियन अनूपगढ़ द्वारा अपात्र व्यक्तियों के आवेदनों का प्रमाणीकरण करने के कारण नोटिस जारी किया गया है। रेण्डमली सत्यापन में 7 श्रमिक कार्ड नियम विरूद्ध पाये जाने पर निरस्त कर दिया गया है।
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