श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर भू अभिलेख श्री ज्ञानाराम ने एक आदेश जारी कर तत्कालीन पटवार मंडल कंवरपुरा के पटवारी सत्यनारायण शर्मा पुत्रा मल्लूराम शर्मा के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रिपोर्ट पर माननीय न्यायालय द्वारा दो वर्ष की साधारण कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है, इसी कारण से राजस्थान सिविल सेवाएं नियम के तहत सत्यनारायण शर्मा को 22 नवम्बर 2018 से राजकीय सेवा से डिसमिस (क्पेउपे) किया है।
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