श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानाराम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 नवम्बर से आगामी 7 दिसम्बर 2018 को अपराह्न 5.30 बजे तक के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
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