Advertisement

Advertisement

6 व 7 दिसम्बर को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन होगा


ई-पेपर में राजनैतिक प्रवृति के विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी

श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान ई-पेपर में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक प्रवृति के विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी है। 6 व 7 दिसम्बर को प्रिंट मीडिया में जारी होने वाले राजनैतिक प्रवृति के विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक है।
    यह जानकारी सोमवार को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दी गई। कोई भी समाचार पत्र प्रकाशन करने के बाद ई-पेपर के रूप में प्रदर्शित होता है तो उसे ई-पेपर माना जायेगा। टाईटल अनुमति लेकर व मजिस्ट्रेट के घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के बाद समाचार पत्र का प्रकाशन किया जा सकता। ई-पेपर में बिना प्रमाणीकरण के विज्ञापन प्रसारित करने पर माननीय न्यायालय के साथ-साथ आयोग के निर्देशों की अवहेलना होने पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को नोटिस जारी किये जायेगें।
    जिला कलक्टर ने बताया कि चुनाव प्रचार में विडियों वेन की मंजूरी सीईओ राजस्थान से तथा प्रचार वाहन में चलने वाले ऑडियों विजुअल की मंजूरी जिला स्तर से मिलेगी। सोशल मीडिया में एसएमएस, विडियो, रिंगटोन, कॉलर ट्यून के माध्यम से चुनाव प्रचार करने के लिये सामग्री का अधिप्रमाणन करवाना होगा। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक, दलों के पदाधिकारियों का राज्य में भ्रमण, प्रचार सामग्री वाहन व विडियों वैन की स्वीकृति सीओ राजस्थान द्वारा जारी की जायेगी। हैलीपेड की मंजूरी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जायेगी तथा चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न कम्पनियों के हैलीकोपटर, चार्टर प्लेन की निर्धारित दरें खर्च में शामिल करनी होगी।
    विडियों कांफ्रेंसिग में बताया गया कि वीवीटी व एफएसटी को सतर्क किया जाये। अवैध लेनदेन न हो, इस पर कड़ी निगरानी रखी जाये। 50 हजार से कम राशि कोई भी नागरिक परिवहन कर सकता है। इसे अधिक होने पर राशि के स्त्रोत पूछे जाये। राशि जब्त होने पर गठित अपील कमेटी द्वारा राशि छोडी जा सकती है। हमारा उद्देश्य अवैध लेनदेन को रोकना है। इस कार्य में आमजन को अनावश्यक परेशानी नही होनी चाहिए। विडियों कांफ्रेंसिग में राजस्व अपील अधिकारी कन्हैया लाल स्वामी, जिला आबकारी अधिकरी अमरनाथ अग्रवाल, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रामकुमार पुरोहित, सहायक लेखाधिकारी प्रेम प्रकाश गोयल, श्री रामपाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement