श्रीगंगानगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर द्वारा ग्राम पंचायत 8 एचएच के अटल सेवा केन्द्र में विधिक जागरूकता टीम संख्या 2 द्वारा नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में शिविर लगाकर उपस्थित बालक-बालिकाओं एवं ग्राम वासियों को कानूनी जानकारी प्रदान की।
शिविर के दौरान मंच संचालन करते हुए पैनल अधिवक्ता रणजीत सारडीवाल ने भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के बारे में बताया तथा मूल अधिकार एवं कर्तव्यों को एक दूसरे के पूरक बताया। साथ ही स्वच्छ मतदान करवाने के लिये जागरूक किया।
शिविर प्रभारी अधिवक्ता नवदीप जांगिड़ ने अनुच्छेद-19 एवं 21 के साथ-साथ अनुच्छेद 21-ए शिक्षा का अधिकार के बारे में बताते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में प्रकाश डाला तथा बाल श्रम अपराध रोकने के उपाय बताये। पीएलवी रोहित शर्मा ने जागरूकता टीम के कार्यों का वर्णन करते हुए बेरोजगार युवकों के लिये पीएलवी का विशेष महत्व बताया।
इस अवसर पर राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय 8 एचएच की व्याख्यता नीतु घोडेला, व्याख्यता राजीव गिरधर, कृषि पर्यवेक्षक जगदीश छिम्पा, पंचायत सहायक संजय कुमार, ग्राम सहायक बलकरण सिंह, उप स्वास्थ्य केन्द्र से प्रभजोत कौर एएनएम सुमित्रा सहित ग्रामवासी उपस्थित हुए।
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