Advertisement

Advertisement

हनुमानगढ़:-एसडीएम के आदेश पर निगरानी याचिका की कोर्ट ने खारिज,नहीं लगा सकते कोबरा तार की बाड़


हनुमानगढ़।उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के आवेदन पर तहसील क्षेत्र में किसानों द्वारा अपने खेतो की बाढ़ बन्दी के लिए लगाई गयी खतरनाक कोबरा तार को हटवाने के लिए दिए गए आदेश के खिलाफ न्यायलय में लगाई गई निगरानी याचिका के मामले में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश 2 सत्यपाल वर्मा ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।विदित है कि उपखंड अधिकारी ने अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के आवेदन पर उक्त कोबरा तारो को वन्य जीवों व आमजन के लिए क्रूरतापूर्ण ,जोखिम में डालने वाली खतरनाक मानते हुए 19 जनवरी 2018 व 8 फरवरी 2019 को आदेश जारी करते हुए इन्हें हटवाने के निर्देश दिए थे 


जिसके खिलाफ 4 एसटीजी मक्कासर निवासी असीम सहारण ने न्यायालय की शरण लेते हुए निगरानी याचिका लगाई थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा की तरफ से अधिवक्ता रामकुमार बिश्नोई व अधिवक्ता कुमारी संतोष पुनिया ने की।इस दौरान अपने पक्ष में फैंसला आने पर सभा के अध्यक्ष सुरेंद्र लाम्बा,उपाध्यक्ष शिवा बिश्नोई,तहसील अध्यक्ष कुलदीप सहारण, चुन्नीलाल माहर सहित समस्त जीव प्रेमी संगठनों के सदस्यो ने न्यायलय के निर्णय का स्वागत करते हुए जीत की खुशियां मनाई

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement