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चायनीज मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध


श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद मदन नकाते ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले में खतरनाक धातु मिश्रित चायनीज मांझे के उपयोग, क्रय-विक्रय एवं भण्डारण करने पर प्रतिबंध लगाया है। 
मकर संक्राति पर पतंग उडाने में धातु मिश्रित चायनीज मांझे का उपयोग किया जा रहा है। इस धातु मिश्रित चायनीज मांझे से पतंग उडाने से ना केवल बडी संख्या में पक्षी घायल होते है, बल्कि सड़क पर पैदल चलने वाले और दुपहिया वाहन पर चलने वाले राहगीरों का जीवन भी संकटमय हो जाता है। इस तरह पशु पक्षी और मानव जीवन के लिए खतरनाक मांझे के उपयोग, क्रय विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। ये आदेश 14 जनवरी को रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील होगा। 


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