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राजस्थान आबकारी एवं मद्य संयम निति वर्ष 2019-20


श्रीगंगानगर। इस वर्ष राजस्थान में वर्ष 2019-20 के बन्दोबस्त के लिये आबकारी विभाग ने अपनी नीति जारी कर दी है। इस वर्ष पूर्व की भांति देशी मदिरा एवं अंग्रेजी शराब व बीयर दुकानात का आवंटन लाटरी के माध्यम से ही किया जायेगा। वर्ष 2019-20 की आबकारी नीति में शराब दुकानात के इच्छुक लोगों के लिये बहुत से आकर्षक बिन्दु है, जिनके चलते इस वर्ष गत वर्षों की तुलना में काफी अधिक आवेदन पत्रा आने की आशा है।
जिला आबकारी अधिकारी श्री अमरनाथ अग्रवाल ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि आवेदन पत्रा के साथ अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट नही लगाना होगा। इससे पूर्व गत वर्ष दुकान की कुल गारन्टी राशि का एक प्रतिशत शुल्क अर्नेस्ट मनी के रूप में लगाना होता था। इससे आवेदनकर्ता को प्रत्येक आवेदन के साथ काफी बडी रकम बतौर अर्नेस्ट मनी के रूप में लगानी पड़ती थी। इसके अलावा असफल आवेदकों को अर्नेस्ट मनी के डीडी वापिस लेने के लिये विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगाने पडते थे, जिससे अब निजात मिल सकेगी।
वर्ष 2019-20 में गत वर्ष में जितनी ही  देशी मदिरा का उठाव व विक्रय करना होगा। ऐसा संभवतः पहली बार हो रहा है। इससे पूर्व प्रत्येक वर्ष गत वर्ष की तुलना में 12 से 15 प्रतिशत ज्यादा शराब का उठाव व विक्रय करना  होता था। इस वर्ष शराब की मात्रा में वृद्धि नही होगी। यह मांग लम्बे समय से अनुज्ञाधारियों की रही है।
शहरी क्षेत्रा की देशी मदिरा दुकानात पर देशी मदिरा के साथ-साथ कुछ खास किस्म की अंग्रेजी शराब का भी विक्रय कर सकेगें। जिसके पेटे उन्हें कुछ नियमों के तहत देशी मदिरा का भराव भी मिलेगा। इस वर्ष आवेदन पत्रा का सरलीकरण किया गया है। कोई भी साधारण रूप से पढा लिखा आदमी ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। आवेदन शुल्क भी ऑनलाईन, नेटबैंकिग आदि से जका करवाया जा सकता है।
देशी व अंग्रेजी दुकानों हेतु आवेदन शुल्क की राशि रूपये 28000 निर्धारित की गई है। आबकारी बन्दोबस्त  वर्ष 2019-20 से संबंधित जानकारी एवं ऑनलाईन आवेदन हेतु ीजजचेरूध्ध्तंरमगबपेमंचचसपबंजपवद2019.20ण्वतह इस लिंक पर क्लिक करें।  आवेदन करने की तिथि 9 फरवरी से शुरू हो चुकी है। 26 फरवीर तक ऑनलाईन आवेदन किये जा सकते है। जिनकी हार्ड कॉपी 28 फरवरी तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी श्रीगंगानगर में जमा कराने होगें।

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