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45 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया - अमरचन्द लहरी

श्रीगंगानगर। श्रम विभाग द्वारा व अन्य संनिर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम 1996 के तहत चलाये जा रहे उपकर वसूली व जागरूकता अभियान के तहत जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचन्द लहरी ने बताया कि उपकर जमा करवाने हेतु आनन्द विहार, दावडा कालोनी में 45 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है, इससे पूर्व लगभग 142 संस्थानों, भवनों को नोटिस जारी किया जा चुका है। श्री विजय मितल को आनन्द विहार सीवरेज निर्माण कार्य का विस्तृत विवरण व उपकर से संबंध में नोटिस जारी किया गया है। शुभशक्ति योजना के लम्बित आवेदनों में रायसिंहनगर क्षेत्रा में किये जा रहे भौतिक सत्यापनों में 42 प्रकरणों में से लगभग 28 आवेदनों को भवन निर्माण श्रमिक नही पाये जाने पर निरस्त किया गया है, सत्यापन प्रक्रिया निरन्तर जारी है। बीओसी डब्ल्यू एक्ट 1996 के तहत सभी भवन निर्माण मालिकों को सूचित किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करवाते समय 30 दिवस के भीतर श्रम विभाग को लिखित सूचना देवें एवं यदि 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत है तो 60 दिवस के भीतर अनिवार्यतः संस्थान का पंजीकरण करवाये। नियोजित श्रमिकों के वेतर, मजदूरी, कार्य घण्टे, पेयजल, ऑवर टाईम आदि का स्वयं या ठेकेदार के माध्यम से पूर्ण विवरण रखे, अन्यथा श्रम निरीक्षक के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया अमल मे लाई जायेगी।

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