Advertisement

Advertisement

भारत-पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की 2 किलोमीटर की पट्टी में प्रतिबन्धात्मक आदेश, अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश

श्रीगंगानगर। भारत-पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की 2 किलोमीटर की पट्टी में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की 144 के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रभावशील है। प्रतिबन्धात्मक क्षेत्रा में सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी तरह का आवागमन नही होगा। किसानों को कृषि कार्य के लिए सुरक्षा बलों की अनुमति से ही जा सकेंगे। इस क्षेत्रा में सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी प्रकार के पटाखें, बैण्ड इत्यादि का उपयोग नही होगा। प्रतिबन्ध क्षेत्रा में अग्नेय शस्त्रों को सुरक्षा बलों, राजकीय सेवा में लगे अधिकारियों के अलावा नही जा सकेंगे।
    जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने आमजन को सूचित किया है कि सीमा के इर्द-गिर्द, छावनियों के आस-पास, सुरक्षा एजेंसियों के स्थनों के आस-पास, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, बाजार, धर्मशालाओं, भीड वाले क्षेत्रों में कोई भी संदग्द्धि व्यक्ति, संदिग्द्ध गतिविधि या वस्तु दिखाई दे तो इसकी जानकारी सुरक्षा कार्मिको, नजदीक के थाने में या प्रशासनिक अधिकारियों को देवें। जिला मजिस्ट्रेट श्री नकाते ने सभी पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Advertisement

Advertisement