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उपकर निर्धारण आदेश जारी करने के पश्चात भी जमा नही करवाने पर लाखो रूपयों की पैनल्टी लगाई।

श्रीगंगानगर। श्रम विभाग द्वारा व अन्य संनिर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम 1996 के तहत चलाये जा रहे उपकर वसूली व जागरूकता अभियान के तहत जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचन्द लहरी ने बताया कि उपकर जमा करवाने हेतु नोटिस जारी करने एवं उपकर निर्धारण आदेश जारी करने के पश्चात भी जमा नही करवाने पर पैनल्टी लगाई गई है। जिसमें होटल क्लासिक गोल्ड पर 107662 रूपये, रिद्धी-सिद्धी मॉल पर 715000 रूपये, सुरेन्द्रा गु्रप आफ इन्स्टीटयूशन पर 326700 रूपये, डी.पी.एस. स्कूल सूरतगढ़ पर 51659 रूपये, मयूर स्कूल श्रीगंगानगर पर 106177 रूपये, होटल डेजर्ट गोल्ड मोती विहार पर 66990 रूपये, लिबास पैलेस पर 23627 रूपये, यूडी गार्डन पर 56100 रूपये, सीजीआर मॉल पर 1376444 रूपये, पेगोडा रिजोर्ट इन पर 95700 रूपये की पैनल्टी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रकरण वसूली हेतु राजस्व कोर्ट में प्रेषित कर दिये गये है। आनन्द विहार कालोनी में विजय मित्तल को भी भवन निर्माण एवं सीवरेज निर्माण कार्य के लिये उपकर हेतु नोटिस जारी किया गया है। 

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