श्रीगंगानगर। श्रम विभाग द्वारा भवन व अन्य सनिर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम 1996 के तहत (2009 के पश्चात निर्मित) चलाये जा रहे उपकर वसूली व जागरूकता अधिनियम के तहत जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचन्द लहरी ने बताया कि उपकर जमा करवाने हेतु नोटिस जारी करने के उपरान्त भी राशि जमा नही करवाने पर अपना बजार, मैक्स मोटोटेक, प्रेरणा नशा मुक्ति संस्थान, सीयाराम टाईल्स और सैनिटरी, दाना-पानी रिसोर्ट, टाटा मोटर, फोर्ड शोरूम, कुबेर हॉस्पीटल, रिनेल्ट शोरूम, सोयक टोयाटा, शीतल होण्डा, होटल राज हंस, के.आर. रिसोर्ट उपकर राशि ब्याज सहित जमा करवानी होगी। इसके अतिरिक्त बी.डी.आई एस स्कूल, नोजगे स्कूल को भी नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित समय में जमा नही करवाने पर पेनल्टी लगायी जायेगी। दुर्घटना, मृत्यु उपरांत सहायता योजना के 24 प्रकरणों के भौतिक सत्यापन में 18 प्रकरण अपात्रा पाये जाने के कारण निरस्त किया गया है। शेष पात्रा आवेदकों को लगभग 11 लाख रूपये का भुगतान आदेश जारी किया गया है।
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