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चुनाव शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष हो , श्रीगंगानगर जिले में धारा 144 प्रभावी

लोकसभा आम चुनाव 2019

श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने लोकसभा आम चुनाव2019 शान्तिपूर्वक, स्वतंत्रा, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करवाने के लिये दण्ड प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की है। लोकसभा चुनाव के दौरान सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आंतक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिये असामाजिक, अवांछित, बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था, लोक शान्ति बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासानिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्रा-शस्त्रा, जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल.गन, बी.एल.गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख, जो किसी धातु के शस्त्रा के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और ना ही प्रदर्शन करेगा और ना ही साथ लेकर चलेगा।
यह आदेश डयूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव डयूटी में तैनात अर्द्वसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव डयूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नही होगा। सिक्ख  समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्रा अनुज्ञापत्रा नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्रा निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्रा पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नही होगा। दिव्यांग, बीमार एवं वृद्ध व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नही चल सकते है लाठी, बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे।
श्रीगंगानगर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति श्रीगंगानगर जिले की सीमा में हथियारों को अपने साथ नही लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नही करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्रा का प्रयोग किया जावेगा। परन्तु यह प्रतिबंध विवाह, समारोह, शवयात्रा पर लागू नही होगा। ध्वनि प्रसारण यंत्रा हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्रा के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। उक्त अवधि में भी ध्वनि प्रसारक यंत्रा का प्रयोग अधिक तेज गति से नही किया जावेगा। यदि वाहन पर माईक द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है तो प्रयोग में लिये जाने वाले वाहन की भी स्वीकृति लेनी होगी तथा उक्त खर्चे का संधारण रजिस्ट्रर मे किया जावेगा तथा जुलूस एवं सार्वजनिक मीटिंग की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत के निर्देशों की पालना के अंतर्गत होगी। जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति देने वाले अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं सक्षम मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी उसकी पालना सुनिश्चित करवायेंगे। ऐसे प्रत्येक आयोजन की विडियोंग्राफी भी उपखण्ड तहसील स्तरीय आदर्श आचार संहिता टीम द्वारा करवानी भी प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उतेजनात्मक नारे नही लगायेगा। न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा। न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या करवायेगा, न ही किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेपरीकार्डर, लाउडस्पीकर, ओडियो, विडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रानिकल उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। ऐसे कृतकों के लिये न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति मंदिर, गुरूद्वारा, मस्जिद, चर्च इत्यादि धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनावी गतिविधियों हेतु नही करेगा।
कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट यथा सोशलमीडिया, फेसबुक, टविट्र, व्हाटसप, यूटयूब, आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नही करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रति चित्राण नही करेगा, ना ही करवायेगा। और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिग आदि लगाएगा, और न ही सार्वजनिक सम्पतियों का विरूपण करेगा/करवायेगा। किसी भी निजी सम्पति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नही किया जा सकेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नही करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नही करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सुखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नही करेगा, ना ही करवायेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्रा लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नही करेगा, न ही करवायेगा। किसी भी मंदिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों, चर्च या अन्य धार्मिक स्थलों का निर्वाचन प्रचार मंत्रा के रूप में प्रयोग नही किया जावेगा।
कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सैलफोन, वायरलेस का उपयोग नही करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव डयूटी में लगे पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नही होगा।
यह आदेश 12 मार्च 2019 को रात्रि 12 बजे से लागू होगा जो 11 मई 2019 को 12 बजे तक सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले की सीमा में प्रभावशील रहेगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।

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