लोकसभा आम चुनाव 2019
श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट (जिला निर्वाचन अधिकारी) श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के सुचारू संचालन के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सभा चुनाव में लगे वाहनों को सुगमता से पेट्रोल, डीजल व ऑयल उपलब्ध करवाने के लिये जिले की राजस्व सीमा में स्थित पेट्रोल, पम्पों के लिये आदेश जारी किये है।
आदेशानुसार प्रत्येक पैट्रोल पम्प व डीजल पम्प फिलिंग स्टेशन अपने पास न्यूनतम 1000 लीटर पेट्रोल पम्प, 2000 लीटर डीजल तथा 200 लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला कलक्टर व जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी परमिटों पर ही कर सकेंगे। प्रत्येक पेट्रोल पम्प, फिलिंग स्टेशन द्वारा यह ध्यान में रखा जाये कि इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में पैट्रोल पम्प एवं डीजल पम्प सूखा नही रहें। श्रीगंगानगर जिला स्थित समस्त पैट्रोल पम्प प्रत्येक क्रेता को आवश्यक रूप से कैश मीमो जारी करें। इसमें प्रत्येक फिलिंग स्टेशन ऐसे क्रेताओं को, जो अपने लेखे संधारित करते है एवं पेट्रोल डीजल इत्यादि लेते हो, तो उनका हिसाब अलग से रखेंगे। प्रत्येक कैशमीमों में क्रेताओं के नाम व पते के साथ-साथ वाहन का पंजीयन नम्बर भी अंकित करेंगे। यह आदेश केवल चौपहिया वाहनों पर ही लागू होंगे। पैट्रोल, डीजल पम्प पर लोकसभा चुनाव 2019 में लगे वाहनों को पैट्रोल डीजल ऑयल की उपलब्धता निरन्तर बनाये रखने की दृष्टि से अधिकृत फिलिंग स्टेशन द्वारा प्रभारी अधिकारी (यातायात प्रकोष्ठ) श्रीगंगानगर द्वारा जारी कूपन के आधार पर श्रीगंगानगर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रा में स्थित पैट्रोल पम्पों द्वारा 13 मार्च 2019 को प्रातः 6 बजे से 23 मई 2019 को सायंकाल 6 बजे तक ही वाहनों को पैट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध करवाया जावेगा। इन तिथियों के पश्चात कुपन्स के आधार पर दिये गये ईंधन का भुगतान नही किया जायेगा।
श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट (जिला निर्वाचन अधिकारी) श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के सुचारू संचालन के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सभा चुनाव में लगे वाहनों को सुगमता से पेट्रोल, डीजल व ऑयल उपलब्ध करवाने के लिये जिले की राजस्व सीमा में स्थित पेट्रोल, पम्पों के लिये आदेश जारी किये है।
आदेशानुसार प्रत्येक पैट्रोल पम्प व डीजल पम्प फिलिंग स्टेशन अपने पास न्यूनतम 1000 लीटर पेट्रोल पम्प, 2000 लीटर डीजल तथा 200 लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला कलक्टर व जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी परमिटों पर ही कर सकेंगे। प्रत्येक पेट्रोल पम्प, फिलिंग स्टेशन द्वारा यह ध्यान में रखा जाये कि इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में पैट्रोल पम्प एवं डीजल पम्प सूखा नही रहें। श्रीगंगानगर जिला स्थित समस्त पैट्रोल पम्प प्रत्येक क्रेता को आवश्यक रूप से कैश मीमो जारी करें। इसमें प्रत्येक फिलिंग स्टेशन ऐसे क्रेताओं को, जो अपने लेखे संधारित करते है एवं पेट्रोल डीजल इत्यादि लेते हो, तो उनका हिसाब अलग से रखेंगे। प्रत्येक कैशमीमों में क्रेताओं के नाम व पते के साथ-साथ वाहन का पंजीयन नम्बर भी अंकित करेंगे। यह आदेश केवल चौपहिया वाहनों पर ही लागू होंगे। पैट्रोल, डीजल पम्प पर लोकसभा चुनाव 2019 में लगे वाहनों को पैट्रोल डीजल ऑयल की उपलब्धता निरन्तर बनाये रखने की दृष्टि से अधिकृत फिलिंग स्टेशन द्वारा प्रभारी अधिकारी (यातायात प्रकोष्ठ) श्रीगंगानगर द्वारा जारी कूपन के आधार पर श्रीगंगानगर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रा में स्थित पैट्रोल पम्पों द्वारा 13 मार्च 2019 को प्रातः 6 बजे से 23 मई 2019 को सायंकाल 6 बजे तक ही वाहनों को पैट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध करवाया जावेगा। इन तिथियों के पश्चात कुपन्स के आधार पर दिये गये ईंधन का भुगतान नही किया जायेगा।
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