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आमजन सी-विजिल ऐप को डाउनलोड कर सकेंगेः- जिला निर्वाचन अधिकारी

100 मिनट में समस्या का निदान करेगा सी-विजिल ऐप

श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित सी-विजिल ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक समस्या या शिकायत कर सकते है। लोकसभा चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन इत्यादि के फोटो तथा विजुअल अपलोड किये जा सकते है। सी-विजिल ऐपे के द्वारा भेजी गई समस्या का निदान लगभग 100 मिनट में करने का प्रावधान है।
चुनाव की दृष्टि से सी-विजिल ऐप बहुत उपयोगी
जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल ऐप की शुरूआत की है। यह ऐप आदर्श आचार संहिता व चुनाव कार्य में बड़ी भूमिका निभाने में मद्दगार बनेगा। इस ऐप पर कोई भी नागरिक किसी तरह की शिकायत फोटो व विजुअल सहित अपलोड कर सकता है। निर्धारित समय व निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित शिकायत का निस्तारण होगा। इस ऐप में अधिकतम 100 मिनट में शिकायत की कार्यवाही की जाकर समस्या का निस्तारण किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि इस ऐप को कोई भी नागरिक डाउनलोड कर सकता है तथा अपने आसपास चुनाव कार्यों से संबंधित किसी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन या मतदाताओं को प्रलोभन इत्यादि की फोटो अपलोड की जा सकती है। इस ऐप को खोलने पर सर्वप्रथम सिटीजन लिखा होगा वह आमजन के लिये है, जिसका वह उपयोग कर सकते है। इस ऐप में कम से कम एक व अधिकतम 10 फोटो व 2 मिनट के विजुअल अपलोड किये जा सकते है। इस ऐप की विशेषता यह है कि इसमें पुराने फोटो व विडियों अपलोड नही किये जा सकते।
सी-विजिल ऐप में सीटिजन के बाद जिला नियंत्राक का ऑपशन होगा। इसके पश्चात इन्वेसटिगेटर का ऑपशन है, जिसे फ्लाईंग स्कोड द्वारा ऑपरेट किया जायेगा। इसमें 30 मिनट का समय रहेगा। इसके पश्चात डिसाईडर का ऑपशन होगा, जिसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी ऑपरेट करेगें। इसके लिये निर्धारित समय रहेगा। आरओ के पश्चात ऑबर्जवर ऑपशन है, जो चुनाव पर्यवेक्षकों के लिये है तथा अंत में मॉनिटर का ऑपशन दिया गया है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन विभाग तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के लिये रहेगा।
इस ऐप में कही भी मतदाताओं के लिये धनराशि, उपहार, मदिरा का वितरण हो रहा हो, बिना मंजूरी के वाहन चुनाव में लगे हो, बिना मंजुरी के बैनर पोस्टर या मतदाताओं को मतदान के लिये परिवहन कर रहे हो, तथा मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में कोई चुनावी गतिविधि हो तो उसकी फोटो व मूवी सी-विजिल पर अपलोड की जा सकती है। अपलोड करने वाले नागरिक को संबंधित प्रकरण में क्या हुआ, की जानकारी मिलती रहेगी  तथा सी-विजिल का उपयोग करने वाले नागरिक का नाम भी गुप्त रहेगा।

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